मुख्य पृष्ठ A A हिंदी| English -A A +A

सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न : श्रम सेवा पोर्टल पर कौन सी ई-सेवाएँ उपलब्ध हैं ?

उत्तर : पोर्टल पर निम्न ई-सेवाएँ उपलब्ध हैं :

  • दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के तहत नवीन पंजीयन / नवीनीकरण / संशोधन / नवीनीकरण के साथ संशोधन |
  • कारखाना अधिनियम 1948 के तहत पंजीयन / लाइसेंसिंग / नवीनीकरण |
  • कारखाना अधिनियम 1948 के तहत सक्षम व्यक्तियों / संस्थानों का पंजीयन / नवीनीकरण |
  • ठेका श्रम अधिनियम (विनियमन एवं समाप्ति), 1970 एवं मध्यप्रदेश नियम, 1973 के अंतर्गत ठेकेदार को लायसेंस / नवीनीकरण |
  • ठेका श्रम अधिनियम (विनियमन एवं समाप्ति), 1970 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन|
  • भवन निर्माण कर्मकारों का नियोजन करने वाली स्थापनाओ का पंजीयन |
  • मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स अधिनियम, 1961 तथा मध्यप्रदेश नियम, 1963 के अंतर्गत प्रतिष्ठानों का पंजीकरण / नवीनीकरण |
  • अंतर्राज्जीय प्रवासी कर्मकारों को निजोजित करने वाले ठेकेदारों का अनुज्ञप्ति / नवीनीकरण |
  • अंतर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1979 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन
  • बंधक श्रमिक रिपोर्टींग (लिबर्टी) |
  • व्यावसायिक संघो का पंजीकरण |
  • ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग |
  • सम्पादित निरीक्षणों की टीप देखने एवं अनुपालन अपलोड करने की सुविधा |
  • आप पर लागू श्रम कानूनों की सूची |
  • प्रमाण पत्रों का तृतीय पक्ष सत्यापन |
  • विभिन्न मंडलों के अंतर्गत उपलब्ध सेवाएँ |

प्रश्न : श्रम विभागीय की विभिन्न सेवाओ हेतु आवश्यक दस्तावेज, फीस, प्रक्रिया इत्यादि कैसे जानी जा सकती है ?

उत्तर : श्रम विभाग की सभी ऑनलाइन सेवाओ में पूछे जाने वाली जानकारीयों, प्रक्रियाओ, फीस, आवश्यक दस्तावेजो इत्यादि की विस्तृत जानकारी पोर्टल के “ईज-ऑफ़-डूइंग-बिज़नेस” के कॉलम में तथा संबंधित मोड्यूल में “प्रक्रिया सहायक” के रूप में उपलब्ध है | यह जानकारी वर्ड फाइल के रूप में उपलब्ध है जिसे आवेदक द्वारा डाउनलोड भी किया जा सकता है |

प्रश्न : श्रम विभागीय कार्य, योजनाओ, आदेशो, न्यूनतम वेतन इत्यादी जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ?

उत्तर : श्रम विभाग द्वारा संचालित परिपत्र, वार्षिक प्रतिवेदन, प्रक्रिया एवं प्रपत्र, आदेश, घटनाए, समाचार, प्रकाशन, न्यूनतम वेतन संबंधित जानकारी, आकड़ें, अधिनियम एवं नियम, योजनाएँ, बजट एवं अधिसूचनायें इत्यादि सभी पोर्टल पर उपलब्ध करायी जाती है |

प्रश्न : श्रम विभाग की सेवाएँ कहाँ-कहाँ से ली जा सकती हैं ?

उत्तर : श्रम विभाग की सेवाएँ निम्न द्वारा प्राप्त की जा सकती है :

  • पोर्टल के माध्यम से सीधा आवेदन दर्ज कर
  • लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन दर्ज कर (अतिरिक्त शुल्क के साथ)
  • एम.पी.ऑनलाइन के अधिकृत किओस्क के माध्यम से आवेदन दर्ज कर (अतिरिक्त शुल्क के साथ)

प्रश्न : आवेदनों के शुल्क कौन-सी विधि से भुगतान करना होगा ?

उत्तर : भुगतान निम्न विधियों से किया जा सकता हैं :-

  • ऑनलाईन साईबर कोषालय (Cyber Treasury) के पोर्टल पर श्रम विभाग के अंतर्गत निर्धारित हेड में राशि जमा कर |
  • निर्धारित हेड में बैंक चालान द्वारा राशि जमा कर |

प्रश्न : क्या आवेदन की स्थिति को ट्रेक किया जा सकता हैं ?

उत्तर : आवेदन की स्थिति को ट्रेक करने हेतु आवेदन करते समय दिया गया डॉकेट नम्बर का उपयोग करें तथा हर मॉड्युल में उपलब्ध “अपने आवेदन की स्थिति जानें” ऑप्शन का उपयोग करें।

प्रश्न : क्या तृतीय पक्ष विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र सत्यापित कर सकता हैं ?

उत्तर : हां, तृतीय पक्ष विभाग की वेबसाइट www.labour.mp.gov.in पर “प्रमाण-पत्रों का सत्यापन” ऑप्शन उपयोग कर प्रमाण पत्रों की पुष्टि कर सकता हैं ।

प्रश्न : क्या उपयोगकर्ता श्रम सेवा पोर्टल से डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की अनुमति देता हैं ?

उत्तर : हां, सिस्टम उपयोगकर्ताओं को पोर्टल डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की अनुमति देता हैं । इस हेतु आवेदन के समय दिए गए डॉकेट नम्बर तथा पासवर्ड को सुरक्षित रखें ।

प्रश्न : पंजीयन प्रक्रिया में आवेदक को श्रम कार्यालय की उपस्थिति क्या आवश्यक हैं ?

उत्तर : पंजीयन की प्रक्रिया पूर्णत: ऑनलाइन हैं अत: कार्यालय में आवेदक की उपस्थिति आवश्यक नहीं हैं।

प्रश्न : आवेदन करते समय मोबाइल नम्बर दर्ज करने की क्या आवश्यकता हैं ?

उत्तर : आवेदन करते समय सही मोबाइल नम्बर भरें, यही मोबाइल नम्बर श्रम सेवा पोर्टल पर रजिस्टर्ड माना जाएगा तथा अग्रिम संपर्क / सूचना हेतु उपयोगी होगा ।

प्रश्न : पंजीयन / अनुज्ञप्ति शुल्क किस हेड में जमा करना चाहिए ?

उत्तर : शुल्क जमा करने हेतु निर्धारित हेड की जानकारी निम्नलिखित हैं :

हेड का कोड हेड का नाम
0210-01-101-0000 Other Receipts from Employees State Insurance Schemes
0210-01-800-0000 Other Receipts
0230-00-102-0555 Fees for registration of Trade Unions
0230-00-104-0000 Fees realized under Factory Act
0230-00-106-0000 Fees under Contract Labour (Regulation and Abolition Rules)
0230-00-800-0000 Other Receipts
0230-00-101-0555 Receipts under Labour Laws
0230-00-101-101 Receipts under Shops and Establish Act 1958
0230-00-101-102 Receipts under Inter State Migrant Workers Act, 1979
0230-00-101-103 Receipts under Motor Transport Workers Act, 1961
0230-00-101-104 Receipts under Building and other Constructions Workers
8443-00-111-101 Refundable Security under Contract Labour Act 1970
8443-00-111-102 Refundable Security under Inter State Migrant Workmen Act, 1979
0070-60-118-0000 RTI, 2005 Receipt
0070-60-118-1033 RTI, 2005 Receipt

टीप : यदि आपके आवेदन से संबंधित हेड उक्त सूची में उपलब्ध नहीं हैं तो 0230-00-101-0555 – Receipt under Labour Laws के अंतर्गत जमा करें ।

प्रश्न :आवेदन का डॉकेट नम्बर तथा पासवर्ड कैसे प्राप्त होगा ?

उत्तर : आवेदन के समय दर्ज पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से डॉकेट नम्बर एवं पासवर्ड प्राप्त होगा । इस डॉकेट नम्बर तथा पासवर्ड को आगामी संदर्भ हेतु सुरक्षित रखा जाए ताकि समय-समय पर आवेदन की स्थिति जानी जा सकें ।

प्रश्न : डॉकेट नम्बर एवं पासवर्ड कब प्राप्त होगा ?

उत्तर : डॉकेट नम्बर एवं पासवर्ड आवेदन पूर्णत: दर्ज करने पर प्राप्त होगा । यदि आवेदक द्वारा आवेदन सुरक्षित (Save) किया हैं एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं किये हैं तब भी डॉकेट नम्बर तथा पासवर्ड प्राप्त होगा, ताकी आवेदक अपना आवेदन Update यूटिलिटि का उपयोग कर संशोधन कर सके । डॉकेट नम्बर एवं पासवर्ड पोर्टल से स्क्रीन पर एवं दर्ज मोबाइल पर sms के माध्यम से भेजा जाता है |

प्रश्न : आवेदन पर किस स्थिति में आपत्ति जारी हो सकती हैं ?

उत्तर : आवेदन में यदि आवश्यक दस्तावेज, फीस तथा जानकारी अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण पायी जाती हैं तो आवेदन कों जिला कार्यालय द्वारा आपत्ति में डाला जाएगा । आपत्ति जारी होने पर आवेदनकर्ता को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर SMS द्वारा सूचित किया जाएगा|

प्रश्न : आवेदन पर आपत्ति जारी होने पर क्या करें ?

उत्तर : आवेदन पर आपत्ति जारी होने पर नवीन आवेदन समान त्रुटिपूर्ण जानकारी के साथ दायर करने की आवश्यकता नहीं । आवेदन पर जिला कार्यालय द्वारा सामान्यत: आपत्ति मात्र एक बार लगाई जाती है जिसका आवेदक को एक बार में ही अनुपालन करना होगा, यदि फिर भी आवेदन में कमी रह जाती है तो आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

प्रश्न : आवेदन पर जारी आपत्ति का निराकरण कैसे करें ?

उत्तर : आवेदन को दिये गये डॉकेट नम्बर एवं पासवर्ड से खोले एवं कार्यालय द्वारा लगाई गई आपत्ति को ऑनलाइन पूर्ण करें । प्रकिया संबंधी किसी भी समस्या के निराकरण हेतु जिला कार्यालय अथवा मुख्यालय को फोन (सूची पोर्टल पर उपलब्ध) पर अथवा ईमेल से संपर्क करें।

प्रश्न : पंजीयन या अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु क्या समय सीमा निर्धारित है ?

उत्तर : श्रम विभाग द्वारा ईज़ ऑफ डुइंग बिज़नेस के अंतर्गत दुकान एवं अन्य स्थापनाओं के पंजीयन हेतु आवेदनों पर कार्यवाही 1 कार्य दिवस मे पूर्ण की जाती है । लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदन जमा (आवश्यक दस्तावेज़ो सहित) होने की दिनांक से 30 कार्य दिवस के अंदर कार्यवाही पूर्ण की जा सकती है । यदि कोई कार्यवाही उक्त समय सीमा में नहीं की जाती है तो अपील करने का प्रावधान है ।

प्रश्न : पंजीयन प्रमाण पत्र / अनुज्ञप्ति कैसे प्राप्त होता है ?

उत्तर : आवेदक का पंजीयन प्रमाण पत्र जनरेट होने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर SMS द्वार सूचित किया जाएगा । आवेदक अपना प्रमाण पत्र श्रम सेवा पोर्टल पर पूर्व में भेजे गए डॉकेट नम्बर तथा पासवर्ड कीं मदद से देख सकते है ।

प्रश्न : आवेदन सम्बंधी शुल्क किस तरह जमा किया जा सकता है ?

उत्तर : शुल्क बैंक चालान या सायबर ट्रेज़री रसीद द्वार निर्धारित हेड के अंतर्गत जमा करायी जा सकती है ।

प्रश्न : आवेदक द्वारा आवेदन की अधतन स्थिति कैसे प्राप्त की जा सकती है ?

उत्तर : आवेदक द्वारा आवेदन करने पर प्राप्त डॉकेट नंबर से आवेदन की अधतन स्थिति जानी जा सकती है | यह सुविधा सभी मोड्यूल में पृथक- पृथक उपलब्ध है | विभागीय पोर्टल के अतिरिक्त यह सुविधा मोबाइल एप्प के माध्यम से भी उपलब्ध है

प्रश्न: आवेदनों के साथ अपलोड किये जाने सहायक दस्तावेजो का साइज़ से ज्यादा होने पर क्या किया जाएँ ?

उत्तर : अगर किसी स्थिति में अपलोड किये जाने वाले सहायक दस्तावेजो का पीडीऍफ़ / जे.पी.जी. इमेज का साइज़ तय साइज़ से ज्यादा हो तो किसी भी ऑनलाइन टूल / वेबसाइट की मद्द से साइज़ कम किया जा सकता है | जैसे www.smallpdf.com तथा www.pdfaid.com कई ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है | पीडीऍफ़ फाइल ब्लैक एंड वाइट मोड में स्कैन करने पर कम जगह में सेव किया जा सकता है | टीप : अनावश्यक आपत्ति से बचने हेतु कृपया अपलोड करते समय सुनिश्चित करे की आवेदक द्वारा अपलोड सभी दस्तावेज पठनीय है |

प्रश्न : संपादित निरीक्षणों के अनुपालन अपलोड करते समय डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में होना चाहिये ?

उत्तर : निरीक्षणों के अनुपालन पोर्टल पर आप अपने दिए गए डॉकेट नंबर एवं पासवर्ड के माध्यम से अपलोड कर सकते है, इस प्रक्रिया में अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज केवल पीडीएफ (PDF) के रूप में ही अपलोड किये जा सकते है | अपलोड करते समय PDF का साइज़ किसी भी स्थिति में वर्तमान स्थिति में 3 MB (मेगा बाइट) से ज्यादा नहीं होना चाहिये | एक से अधिक दस्तावेज / सहायक दस्तावेज होने पर सभी दस्तावेजो का संयुक्त स्कैन्ड प्रति पोर्टल पर अपलोड करें |

प्रश्न : संपादित निरीक्षणों के अनुपालन अपलोड करने हेतु यदि डॉकेट नंबर एवं पासवर्ड गुम हो जाने की स्थिति में क्या किया जावे ?

उत्तर : श्रम सेवा पोर्टल पर संबधित आधिकारी द्वारा निरीक्षण टीप अपलोड किये जाने के तुरंत पश्चात् पंजीकृत मोबाइल पर डॉकेट नंबर एवं पासवर्ड भेजा जाता है | यदि किसी तकनीकी समस्या के चलते यूजर द्वारा डॉकेट एवं पासवर्ड नहीं प्राप्त किया जा सका है तो श्रमायुक्त कार्यालय को ईमेल अथवा जिला श्रम / ओं. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकारीयों से सम्पर्क किया जा सकता है |

प्रश्न : निरीक्षणों के अनुपालन का साइज़ 3 MB से ज्यादा होने पर क्या किया जाएँ ?

उत्तर : अगर किसी स्थिति में अपलोड किये जाने वाले PDF का साइज़ 3 MB से ज्यादा हो तो किसी भी ऑनलाइन टूल / वेबसाइट की मद्द से PDF का साइज़ कम किया जा सकता है | जैसे www.smallpdf.com तथा www.pdfaid.com कई ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है | पीडीऍफ़ फाइल ब्लैक एंड वाइट मोड में स्कैन करने पर कम जगह में सेव किया जा सकता है |

प्रश्न : कारखाना अधिनियम में संयुक्त (Joint Inspection) निरीक्षण का क्या आशय है ?

उत्तर : संयुक्त (Joint Inspection) निरीक्षण का आशय ओं. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले सभी कारखानों के निरीक्षण संबंधित DIHS के अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है |

प्रश्न : श्रम सेवा पोर्टल द्वारा निरीक्षण सूची जारी करने का आधार क्या है ?

उत्तर : श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी दुकानों, स्थापनाओं, कारखानो का निरीक्षण हेतु चयन 15 रिस्क बेस्ड पैरामीटर्स के आधार पर किया जाता है | अधिक जोखिम आधारित संस्थानों / कारखानों को प्राथमिकता के आधार पर निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित होता है

प्रश्न : किसी भी तरह की तकनीकी समस्या में क्या मदद उपलब्ध हो सकती है ?

उत्तर : किसी भी तरह की तकनीकी समस्या के दौरान आप अपनी समस्या ई-मेल के माध्यम से lcmpit@mp.gov.in अथवा commlab@nic.in पर भेज सकते है | कृपया समस्या के ई-मेल के साथ अपना नाम एवं मोबाइल नंबर जरुर लिखे ताकि आवश्यकता होने पर आपसे संपर्क किया जा सके एवं समस्या का स्क्रीन शॉट संलग्न करें |

प्रश्न : भवन एवं अन्य संनिर्माण मंडल, भोपाल द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी कहाँ से उपलब्ध हो सकती है ?

उत्तर : मंडल द्वारा संचालित सभी हित लाभ योजनाओं की जानकारी पोर्टल पर भवन एवं अन्य संनिर्माण मंडल पर उपलब्ध है |

प्रश्न : भवन एवं अन्य संनिर्माण मंडल के अंतर्गत ऑनलाइन सेस (Cess) किस तरह भरा जा सकता है ?

उत्तर : मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को दिए जाने वाले सेस को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरा जा सकता है | इसकी विस्तृत जानकारी “प्रक्रिया सहायक” के माध्यम से उपलब्ध है | अधिक जानकारी एवं तकनीकी सहायता हेतु मंडल को 0755-2552663 एवं ईमेल bocboard@mp.gov.in पर ईमेल से संपर्क किया जा सकता है |

प्रश्न : असंगठित कर्मकार मंडल में यदि कोई पंजीकृत श्रमिक 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चूका है एवं उसका पंजीयन निरस्त किया जा चूका है तब वह कोई भी योजनाओं के लिए पात्र नहीं होगा |

उत्तर : ऐसी दशा में वह केवल अंत्येष्टि सहायता के लिए पात्र होगा |

प्रश्न : असंगठित कर्मकार मंडल में क्या अंत्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता का लाभ पंजीकृत श्रमिक के परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा लिया जा सकता है ?

उत्तर : जी हाँ, परन्तु मृतक सदस्य पंजीकृत असंगठित श्रमिक के परिवार की सूची में सम्मिलित होना चाहिये |

प्रश्न : असंगठित कर्मकार मंडल में पोर्टल द्वारा श्रमिक के पंजीयन की पर्ची प्रिंट करने अनिवार्य नहीं है ?

उत्तर : श्रम सेवा पोर्टल पर श्रमिक के पंजीयन का क्रमांक वही रखा गया है जो उसका समग्र आई डी है (9 अंको का) जिसके लिए उसे अतिरिक्त प्रिंट या पर्ची देने की आवश्यकता नहीं है | मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना (संबल) के अंतर्गत किसी अन्य विभाग की योजना में लाभ लेते समय मजदूर द्वारा संबल पंजीयन क्रमांक बताना काफ़ी होगा |