श्रम द्वारा प्रवासी श्रमिक आयोग (प्रवासी श्रमिक आयोग) का गठन किया गया है विभाग अधिसूचना संख्या 600-358-2020-ए-सिक्सटीन, दिनांक 29 जुलाई 2020। आयोग का कार्यकाल 2 है साल। आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। आयोग का कर्तव्य आवश्यक प्रस्तुत करना है राज्य के प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु अनुशंसाएँ। प्रवासी निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य में श्रम आयोग का गठन किया गया है:-