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प्रवासी श्रमिक आयोग :-



श्रम द्वारा प्रवासी श्रमिक आयोग (प्रवासी श्रमिक आयोग) का गठन किया गया है विभाग अधिसूचना संख्या 600-358-2020-ए-सिक्सटीन, दिनांक 29 जुलाई 2020। आयोग का कार्यकाल 2 है साल। आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। आयोग का कर्तव्य आवश्यक प्रस्तुत करना है राज्य के प्रवासी श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु अनुशंसाएँ। प्रवासी निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य में श्रम आयोग का गठन किया गया है:-

  • ❖ प्रवासी श्रमिकों का कल्याण |
  • ❖ प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन |
  • ❖ प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों का कौशल विकास |
  • ❖ प्रवासी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मौजूदा श्रम कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन |
  • ❖ प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को प्रचलित सामाजिक सुरक्षा के तहत लाभ प्रदान करना |
  • राज्य की कल्याणकारी योजनाएं.
प्रवासी श्रमिक आयोग का कार्यालय भोपाल में है|