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औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय, मध्य प्रदेश



फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अलावा औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा निदेशालय श्रम के अधीन कार्य करता है आयुक्त, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, मातृत्व लाभ अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है 1961, खतरनाक रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989, और रासायनिक दुर्घटनाएँ (आपातकालीन योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया के तहत निर्धारित जिम्मेदारियां) नियम, 1996। कर्मकार मुआवजा अधिनियम के तहत कार्यवाही मुख्य रूप से कर्मकार आयुक्त द्वारा की जाती है मुआवज़ा, यानी श्रम न्यायालय. निदेशालय के अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं सलाहकार। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अनुभाग निदेशक के प्रभार में है। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी कार्य, तीन जोनल संयुक्त निदेशकों के कार्यालय (भोपाल, इंदौर और मुख्यालय इंदौर में) और ग्यारह संभागीय उप संचालक, इंदौर, उज्जैन, देवास, खंडवा, भोपाल, जबलपुर, सतना, ग्वालियर, मुख्यालय इंदौर, बीना (जिला सागर), सिंगरौली उनके अधीन कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, एक औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशाला इंदौर में एक उप निदेशक के अधीन स्थापित है।