मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों को पंजीयन पूर्व एक बार सिटीजन लॉगिन पर जाकर प्रोफाइल बनाने संबंधी प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगी।
Shops & Establishment
For Registration of Shop or Commercial Establishment, Amendment in Registration Certificate
महत्वपूर्ण सूचना:-
"28 अप्रैल, 2022 से मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के तहत पंजीयन शुल्क के रूप में चालान स्वीकार करना बंद कर दिया जाएगा तथा सभी शुल्क भुगतान केवल पोर्टल के नए ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे। उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि आवेदन करने के दौरान पोर्टल में एकीकृत ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के अलावा चालान या अन्य माध्यमों से उक्त प्रयोजन हेतु कोई भी भुगतान न करें।"
कृपया अस्वीकृत आवेदनों के लिए पुनः आवेदन सुविधा का उपयोग करें। नया आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं है। इस सुविधा का उपयोग करने पर भुगतान किया गया पंजीकरण शुल्क समायोजित किया जाएगा।(Please use REAPPLY facility for rejected applications. No need to submit fresh application. Registration fee paid will be adjusted on using this facility.)
REGISTRATION
RE-APPLIED APPLICATION
AMMENDMENT APPLICATION
AMMENDMENT RE-APPLIED APPLICATION
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