श्रमायुक्त संगठन
मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960, की धारा 3 और 6 में प्रावधान है कि राज्य शासन प्रदेश के लिये एक श्रमायुक्त नियुक्त करेगा तथा उनकी सहायता के लिए आवश्यक संख्या में अपर श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, आदि नियुक्त करेगा। तद्नुसार प्रदेश में श्रमायुक्त संगठन कार्यरत है। राज्य शासन ने श्रमायुक्त को उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत ‘‘मुख्य संराधक’’ भी नियुक्त किया है। श्रमायुक्त संगठन का मुख्यालय इंदौर में है